विषय : NPS के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु समय-सीमा के निर्धारण के संबंध में।
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि PFRDA, New Delhi से प्राप्त Timeline के अनुरूप NPS कार्यों को विहित समय सीमा में करने हेतु पूर्व में भी वित्त विभागीय पत्रांक-577, दिनांक-22.06.2016 द्वारा निदेश निर्गत किये गये हैं। लेकिन यह देखा गया है कि NPS के अंतर्गत फंड अंतरण अथवा निकासी के कार्यों में अभी भी विलम्ब की स्थिति यथावत है। आप इस तथ्य से अवगत हैं कि नई पेंशन योजना एक अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है जिसमें पेंशन फंड का विकास कर्मी एवं राज्य अंशदान के ससमय निवेश पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि फंड अंतरण में विलम्ब से निवेश हेतु Units की खरीद में भी विलम्ब होता है जिससे कर्मियों को वित्तीय क्षति होती है।
2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में PFRDA, New Delhi से प्राप्त Model Timeline अनुलग्नक ‘क’ के रूप में पुनः संलग्न करते हुए अनुरोध है कि NPS कार्यों के निष्पादन में उपर्युक्त समय-सीमा का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय ताकि विलम्ब से बचा जा सके एवं कर्मियों के हितों की रक्षा हो सके। विलम्बजनित किसी प्रतिकूल स्थिति, यथा दण्ड स्वरूप ब्याज भुगतान इत्यादि के लिए सरकार कोई दायित्व वहन नहीं करेगी। विलम्ब हेतु दोषी पदाधिकारी/कर्मी से इसकी वसूली की जायेगी एवं दोषी कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।














