जोर का झटका धीरे से…
प्रेषक : संजय कुमार, भा.प्र.से. राज्यपाल के अपर सचिव, दिनांक- 14/09/26
सेवा में, कुलपति, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।
विषयः – विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-122/2026 ज्ञापांक-GA/99/2026-B/5828-5900 दिनांक-09.07.2026 के संबंध में।
महाशय,
निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कुलसचिव द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-122/2026 के ज्ञापांक-GA/99/2026-B/5828-5900 दिनांक-09.07.2026 के संबंध में कहना है कि विषयांकित अधिसूचना के तहत दिनांक-02.06.2026 को गठित निरीक्षण दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं दिनांक-03.07.2026 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में जे.पी. कॉलेज, नारायणपुर के प्राचार्य, प्रो. इमरान खान के असंतोषजनक उत्तर के आधार पर प्रो. इमरान खान को आपके द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया तथा निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय एम.ए.एम. कॉलेज, नवगछिया निर्धारित किया गया है। जबकि आप वर्तमान में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के अतिरिक्त प्रभार में है।
किसी कॉलेज के प्राचार्य को निलंबित करने जैसी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको माननीय कुलाधिपति महोदय से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए थी, इसके बावजूद आपने मामले में कार्रवाई करने के उपरान्त अनुमोदन (post facto approval) मांगा है, जो वांछित नही होता है।
वर्णित स्थिति में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विषयांकित अधिसूचना को प्रत्यर्पित (reverse) करने का निदेश दिया गया है।
विश्वासभाजन,
(संजय कुमार)
राज्यपाल के अपर सचिव














