Search
Close this search box.

BNMU : कुलपति की अध्यक्षता मे बैठक, पीएचडी शोध अधिनियम 2009 से संबंधित 5 पॉइंट्स सर्टिफिकेट के संबंध में आवश्यक निर्णय

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

पीएचडी शोध अधिनियम 2009 से संबंधित 5 पॉइंट्स सर्टिफिकेट के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने हेतु 10 सितंबर, 2020 को एक आवश्यक बैठक कुलपति डॉ. ज्ञानंजय द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक में बिहार के विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु संशोधित नियम 2020 के प्रावधानों के आलोक में आवश्यक निर्णय लिया गया। 12 जुलाई 2009 के पूर्व पीएच. डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी को निर्धारित 5 शर्तों को पूरा करने पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसकी शर्त है कि अभ्यर्थी को पीएच.डी. की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो। पीएच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम-से-कम 2 बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो. अभ्यर्थी की एक खुली मौखिकी परीक्षा आयोजित की गई हो। अभ्यर्थी ने अपने पीएच. डी. कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो, जिसमें से कम-से-कम एक संदर्भित जनरल में प्रकाशित हुआ हो। अभ्यर्थी ने यूजीसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर अथवा एजेंसी द्वारा प्रायोजित गोष्ठियों के आधार पर कम-से-कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो।

पांचों बिंदुओं को विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) के द्वारा सत्यापित करने के उपरांत कुलसचिव के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 5 शर्तों को पूरा करने एवं तत्संबंधी विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकायाध्यक्ष द्वारा इसके सत्यापन किए जाने की स्थिति में विद्यार्थियों को नेट, स्लेट, सेट की अहर्ता की अपेक्षा से छूट प्रदान करने का प्रावधान है।

इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्णय लिए जाएं। इस बात का ख्याल रखा जाएगी। हमारे ज्यादा-से-ज्यादा विद्यार्थी आगामी दिनों में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली में शामिल हो सकें। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को छात्रहित में यथाशीघ्र पूरी करने पर बल दिया। इस आशय का भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा एक ही तरह का नए प्रारूप में सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस प्रारूप के निर्धारण हेतु विज्ञान संकायाध्यक्ष एवं निदेशक एआईक्यूए को अधिकृत किया गया।

बैठक में सामाजिक विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉ. के. पी. रमण, विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार यादव, वाणिज्य संकायाध्यक्ष डॉ. लंबोदर झा, मानविकी संकायाध्यक्ष डॉ. उषा सिन्हा, अकादमिक निदेशक डॉ. एम. आई. रहमान, आइक्यूएसी निदेशक डॉ. मोहित कुमार घोष, कुलसचिव डॉ. कपिल देव प्रसाद, परीक्षा नियंत्रक डॉ. नवीन कुमार, उप कुलसचिव डॉ. सुधांशु शेखर उपस्थित थे।

READ MORE

University Grants Commission रेगुलेशन, 2018 को दरकिनार कर बनाई गई सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली, 2026 तथा विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करने की मंशा से बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 को खत्म कर प्रस्तावित बिहार राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 लाने की बिहार सरकार की योजना के खिलाफ टीएमबीयू अतिथि शिक्षक संघ द्वारा टीएमबीयू प्रशासनिक भवन में आयोजित महाधरना

NEET/UG परीक्षाओं में कथित अनियमतताओं के संदर्भ में चल रहे विरोध प्रदर्शनों एवं उससे उद्भूत परीक्षा व्यवस्था एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और सुधार की माँगों के मद्देनजर बिहार सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन

वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों, अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत / सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाया महंगाई भत्ता / बकाया महंगाई राहत की राशि के भुगतान हेतु वेतनादि / गैर-वेतनादि मद में कुल रूपये 201,62,30,312/- (दो सौ एक करोड़ बासठ लाख तीस हजार तीन सौ बारह) मात्र स्वीकृत एवं विमुक्त।

[the_ad id="32069"]

READ MORE

University Grants Commission रेगुलेशन, 2018 को दरकिनार कर बनाई गई सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली, 2026 तथा विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करने की मंशा से बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 को खत्म कर प्रस्तावित बिहार राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 लाने की बिहार सरकार की योजना के खिलाफ टीएमबीयू अतिथि शिक्षक संघ द्वारा टीएमबीयू प्रशासनिक भवन में आयोजित महाधरना

NEET/UG परीक्षाओं में कथित अनियमतताओं के संदर्भ में चल रहे विरोध प्रदर्शनों एवं उससे उद्भूत परीक्षा व्यवस्था एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और सुधार की माँगों के मद्देनजर बिहार सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन

वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों, अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत / सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाया महंगाई भत्ता / बकाया महंगाई राहत की राशि के भुगतान हेतु वेतनादि / गैर-वेतनादि मद में कुल रूपये 201,62,30,312/- (दो सौ एक करोड़ बासठ लाख तीस हजार तीन सौ बारह) मात्र स्वीकृत एवं विमुक्त।