राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन, पटना-800022
Ph.D. की डिग्री हेतु सामान्य अध्यादेश एवं विनियम, 2026 दिनांक 04.07.2026 के संबंध में।
माननीय राज्यपाल-सह-कुलाधिपति के स्वीकृति के उपरान्त अधिसूचना संख्या L/ORD./02/2026-1412/GS (1) दिनांक 04.07.2026 के द्वारा Ph.D. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया के संबंध में एकरूप अध्यादेश और विनियम, 2026 लागू किया गया है। इस अधिसूचना के बाद पूर्व के इस संबंध में जारी सभी अध्यादेश एवं विनियम अधिक्रमित हो गयी है।
इस अध्यादेश एवं विनियम के प्रमुख बिन्दु निम्नवत है:-
1. यह अध्यादेश/विनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976, एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 से आच्छादित सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होगी।
॥. यह अध्यादेश / विनियम 04 जुलाई, 2026 से प्रभावी है।
II. अध्यादेश / विनियम एवं इससे पूर्व कुलाधिपति के आदेश से निर्गत दिनांक 02.06.2026 के पत्र के आलोक में उक्त तिथि अर्थात् 02.06.2026 के बाद से वर्ष 2024 से प्रारंभ करते हुये आगे के वर्षों के लिए Ph.D. की डिग्री प्राप्त करने हेतु प्रवेश तथा Ph.D. प्रदान करने की प्रक्रिया इसी अध्यादेश / विनियम से आच्छादित होगी।
IV. इस अध्यादेश/विनियम के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 28.03.2024 को निर्गत सामान्य सूचना के प्रावधानों को लागू कर दिया गया है।
v. उपरोक्त अधिनियमों से आच्छादित विश्वविद्यालयों में वर्ष 2024 या इसके बाद के Ph.D. की डिग्री प्रदान करने हेतु कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी, बल्कि NET की परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर एवं साक्षात्कार / मौखिक परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
VI. मेधा सूची तैयार करने के लिए UGC-NET/UGC-CSIR NET/GATE स्कोर को 80% वेटेज और साक्षात्कार / मौखिक परीक्षा को 20% वेटेज दिया जायेगा।
VII. सभी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश की यह प्रक्रिया समर्थ (SAMARTH) पोर्टल के माध्यम से संचालित की जायेगी।
VIII. उक्त अध्यादेश / विनियम, 2026 को विस्तार से निम्नांकित लिंक पर देखा जा सकता है:-
https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s324917db15 /202607071487582611.pdf ab23d8/uploads/2026/07














