BNMU। टी. पी. काॅलेज और पी. एस. काॅलेज में बी. एड. की मान्यता बरकरार

बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा मुख्यालय स्थित दो अंगीभूत महाविद्यालयों ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय, मधेपुरा और पार्वती विज्ञान महाविद्यालय, मधेपुरा में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम की मान्यता पुन: बहाल कर दी गई है। इस आशय का निर्णय एनसीटीई, भुवनेश्वर की 25 नवंबर, 2020 एवं 26 नवंबर, 2020 को आयोजित 286वीं बैठक में ली गई। अब दोनों महाविद्यालयों में इस सत्र में भी नामांकन होने की उम्मीद है।

मालूम हो कि  टी. पी. कॉलेज, मधेपुरा को दो यूनिट अर्थात् एक सौ सीटों के लिए मान्यता मिली है। इस आदेश से शिक्षाशास्त्र विभाग के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों और पूरे टी. पी. कॉलेज परिवार में खुशी की लहर है।

मालूम हो कि एनसीटीई भुवनेश्वर द्वारा 5 अगस्त, 2019 को टी. पी. कॉलेज, मधेपुरा अंतर्गत संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम की मान्यता एनसीटीई एक्ट 1993 के सेक्शन 17 (I) के तहत विचाराधीन रद्द कर दिया था। यह निर्णय पांच बिंदुओं पर कमी दर्शाते हुए लिया गया था। इससे विभाग की मान्यता समाप्त हो गई और विभाग के छात्र एवं कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के भविष्य पर ग्रहण लग गया। इसकी पूर्ति-पूर्ति के लिए टी. पी. कॉलेज, मधेपुरा ने एनसीटी के नियमों के अनुसार अपने केस को एनसीटी, दिल्ली प्रेषित किया। टीपी कॉलेज द्वारा फाइल नंबर 89-368/ई- 135957/2019, अपील/34वां बैठक 2019/83967, दिनांक- 06 नवंबर, 2019 के तहत पांच बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दिया गया। ये पाँच बिन्दु हैं- फैकल्टी लिस्ट, एप्रुव बिल्डिंग पलान, एप्रुव बिल्डिंग कम्पलिशन सर्टिफिकेट, एफडीआर एवं वेबसाइट।

इन सभी बिंदुओं पर प्रधानाचार्य प्रो. (डॉ.) के. पी यादव के नेतृत्व में विभागाध्यक्ष डाॅ. जावेद अहमद एवं सहायक विवेकानंद ने वांछित उत्तर एवं अभिलेख तैयार किया और इसे ससमय एनसीटी दिल्ली को प्रेषित किया। एनसीटी, दिल्ली ने टी. पी. कॉलेज, मधेपुरा के स्पष्टीकरण को सही मानते हुए काॅलेज में बी. एड. की मान्यता बहाल करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद नियमों के अनुसार सभी पांच बिंदुओं के स्पष्टीकरण मूल-प्रमाण के साथ एनसीटीई, भुवनेश्वर को सौंपा गया। तदुपरांत एनसीटीई, भुवनेश्वर ने महाविद्यालय को एक सौ सीट के लिए मान्यता दी है।