BNMU। पी-एच. डी. अधिनियम-2009 से संबंधित पाँच बिन्दु प्रमाण-पत्र के त्वरित एवं सुगम निर्गमन हेतु दो कर्मियों की प्रतिनियुक्त

पी-एच. डी. अधिनियम-2009 से संबंधित पाँच बिन्दु प्रमाण-पत्र के त्वरित एवं सुगम निर्गमन हेतु दो कर्मियों की प्रतिनियुक्त
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बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के अभ्यर्थियों को नए फार्मेट में कुलसचिव के हस्ताक्षर से पी-एच. डी. अधिनियम-2009 से संबंधित पाँच बिन्दु प्रमाण-पत्र निर्गमन शीघ्र शुरू हो जाएगा। प्रमाण-पत्र के त्वरित एवं सुगम निर्गमन हेतु अकादमिक शाखा के सहयोग हेतु दो कर्मियों को प्रतिनियुक्त/ अधिकृत किया गया है। परीक्षा विभाग के एलडीसी राम नारायण कौशिक सर्टिफिकेट वितरण के रिकार्ड का संधारण करेंगे और स्थापना शाखा के सहायक अमित कुमार कम्प्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट बनाएँगे। राम नारायण कौशिक अपने नए दायित्व का निर्वहन अकादमिक शाखा में उपस्थित होकर और अमित कुमार अपने मूल दायित्वों का संपादन करते हुए स्थापना शाखा में ही करेंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से दिनांक 15 नवंबर, 2020 तक के लिए प्रभावी रहेगी। कुलपति प्रोफेसर डाॅ. आर. के. पी. रमण के आदेशानुसार कुलसचिव डॉ . कपिल देव प्रसाद ने 9 अक्तूबर, 2020 को इस आशय की अधिसूचना ज्ञापांक-जीएस. (बीएनएमयू/ आरसी- एफ/ 11-19)-830/20, दिनांक 9. 10. 2020 जारी की है।