शिक्षा विभाग, बिहार, पटना। संचिका संख्या-11/नियमावली-01-02/2023 प्रेस नोट
“बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023” की स्वीकृति के संबंध में।
इस नियमावली के गठन के उपरांत वर्तमान में पंचायतीराज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त कार्यरत शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के इस नए संवर्ग में शामिल हो सकेंगे। परिणामतः राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार होने के उपरांत राज्य में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा।
(के०के० पाठक) अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।