वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट की प्रति आपके विश्वविद्यालय से इस निदेशालय को प्राप्त हो गयी है। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-48, 46 एवं 50 के तहत यह आवश्यक है कि विभाग (सरकार) द्वारा प्रस्तावित बजट पर अग्रेतर कार्रवाई करने से पूर्व इसकी समीक्षा कर ली जाय। समीक्षा हेतु निदेशानुसार एक रोस्टर बनाया गया है जिसके अनुसार नया सचिवालय अवस्थित शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा सभागार में समीक्षा बैठक होगी।
https://bnmusamvad.com/wp-content/uploads/2024/05/New-Doc-05-10-2024-19.46-1.pdf
इस बैठक में आप अन्य संबंधित पदाधिकारियों यथा वित्तीय परामर्शी, कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी के साथ-साथ यथा आवश्यक बजट बनाने से संबंधित अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ भाग लिया जाय। इस क्रम में आपके विश्वविद्यालय द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन किया जायेगा जिसमें निम्न विन्दुओं को अवश्य शामिल किया जायेगा-
1. 2. गयी राशि। शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के अलग-अलग स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद। पिछले वित्तीय वर्ष का प्रस्तावित बजट / स्वीकृत बजट / प्राप्त राशि /व्यय की
3.पिछले वित्तीय वर्ष में कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मी की संख्या एवं इस अवधि में सेवानिवृत्त हुए शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की संख्या।
4. किस प्रकार सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के कारण बजट को कम किया गया है या किस प्रकार नई नियुक्तियों के कारण बजट को बढ़ाया गया है।
5. नई नियुक्तियों की पूर्ण विवरणी नियोक्ता की विवरणी के साथ।
6. अतिथि शिक्षक आदि के संबंध में अलग स्लाईड में प्रजेंटेशन हो।
7. महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के आंतरिक स्रोत से प्राप्त राशि की पूर्ण विवरणी स्रोत, व्यय के लिए कार्ययोजना सहित स्पष्ट किया जायगा कि उक्त राशि को किस प्रकार बजट में शामिल किया गया है।
8. क्या विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-47,48,49,50 एवं 51 का पालन किया गया है/ किया जा रहा है?
9. यदि विश्वविद्यालय द्वारा बकाया वेतन/बकाया महंगाई भत्ता / बकाया पेंशन / बकाया महंगाई राहत / एन०पी०एस० की राशि की मांग की जा रही है तो इसकी गणना को अलग-अलग स्लाईड में दर्शाया जाय।
Author: Bnmu Samvad
Dr. Sudhanshu Shekhar, Bhupendra Narayan Mandal University, Laloonagar, Madhepura-852113 (Bihar), India