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ये पूजा सिंघल है…..

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ये पूजा सिंघल है…..
उनका जन्म 1978 में देहरादून में हुआ था। 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास की और ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल की।
वह अपने बैच की सबसे युवा IAS अधिकारियों में से एक थीं। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ।

अपने इंटरव्यू में उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि वह अपना करियर “सबसे गरीब से भी सबसे गरीब” लोगों के लिए काम करते हुए बिताना चाहती हैं।

साल 2000 में उन्हें नवगठित राज्य झारखंड कैडर में नियुक्त किया गया, जहाँ वह शुरुआती IAS अधिकारियों में से एक थीं।
उन्होंने धीरे-धीरे नौकरशाही में ऊँचा स्थान हासिल किया। 2022 तक वह झारखंड की खनन सचिव बन चुकी थीं, जो खनिज संपन्न राज्य में सबसे शक्तिशाली पदों में से एक है।

6 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब में उनसे जुड़े 18 ठिकानों पर छापेमारी की।
रांची स्थित उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के परिसर से जांचकर्ताओं ने 17.49 करोड़ रुपये नकद बरामद किए।

नकदी गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गईं। अलग-अलग जगहों से कुल नकद बरामदगी 19.31 करोड़ रुपये बताई गई।
11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया।

बाद में ED जांचकर्ताओं ने कथित धनशोधन की कड़ी का एक हिस्सा खूंटी जिले तक जोड़ा, जहाँ वह 2008 से 2011 के बीच डिप्टी कमिश्नर रह चुकी थीं।
ED ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान मनरेगा (MGNREGA) फंड से जुड़े 18.06 करोड़ रुपये का गबन हुआ।

मनरेगा सरकार की वह योजना है जो ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिनों के भुगतान वाले काम की गारंटी देती है।
सबसे गरीब लोगों के लिए बनी योजना।

ED ने यह भी आरोप लगाया कि मामले से जुड़े कुछ धन को उनके पति से संबंधित एक अस्पताल में निवेश किया गया।
बाद में एजेंसी ने रांची में उनसे जुड़ी 82.77 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया।
अगस्त 2022 में PMLA कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
नवंबर 2022 में झारखंड हाई कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया।
अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे “असाधारण मामला” बताया और कहा कि इसमें “कुछ गंभीर रूप से गलत” है।
उन्होंने 28 महीने जेल में बिताए।
7 दिसंबर 2024 को एक विशेष PMLA कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।

झारखंड सरकार ने उसी तारीख से उनका निलंबन वापस लेकर उन्हें बहाल कर दिया।
ED ने उनकी बहाली का विरोध किया। PMLA कोर्ट ने ED की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें सरकारी पद पर नियुक्त होने से रोकने की मांग की गई थी, यह कहते हुए कि यह अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

जांच और मुकदमा अभी भी जारी है।

21 साल की उम्र में उन्होंने कथित तौर पर UPSC बोर्ड से कहा था कि वह “सबसे गरीब से भी सबसे गरीब” लोगों के लिए काम करना चाहती हैं।
ED के अनुसार जिन फंड्स के गबन का आरोप है, वे ठीक उन्हीं लोगों के लिए थे।

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संजीव कुमार जी के फेसबुक वॉल से साभार।

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