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UGC पात्रता की तिथि को पदोन्नति की तिथि के रूप में बरकरार रखा जाएगा। आवेदन जमा करने की तिथि पर, उम्मीदवार को पदोन्नति के लिए आवश्यक सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

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ऊपर उद्धृत विषय पर आपके पत्र संख्या जी.एस.-12/विक्रम संवत 2080 दिनांक 18-09-2023 के संदर्भ में, मुझे आपको सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि मामला 16.04.2024 को आयोजित बैठक में आयोग के समक्ष रखा गया है और आयोग ने मंजूरी दे दी है कि जिन शिक्षकों को 31.12.2024 को या उससे पहले पात्रता मानदंडों को पूरा करना है, उनके पास 2010 या 2018 विनियमों के तहत पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का विकल्प होगा। पात्रता की तिथि को पदोन्नति की तिथि के रूप में बरकरार रखा जाएगा। आवेदन जमा करने की तिथि पर, उम्मीदवार को पदोन्नति के लिए आवश्यक सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

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दिनांक 15 अगस्त को शिक्षा विभाग से संबंधित उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषित पहल के संदर्भ में समिति के व्यापक कार्यादेश एवं कार्यक्षेत्र में राज्य की संपूर्ण स्कूली एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े नीतिगत, संरचनात्मक एवं सेवा-संबंधी विषयों को समाहित किए जाने के संबंध में।

वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के उपरांत परीक्षाफल आधारित वेतनानुदान से आच्छादित माध्यमिक, इंटरमीडिएट एवं डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाया वेतनानुदान के एकमुश्त भुगतान तथा सम्मानजनक नियमित वेतन-संरचना निर्धारित किए जाने के संबंध में अनुरोध ।