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BNMU : यूजीसी के पी-एच. डी. शोध अधिनियम 2009 से संबंधित 5 पॉइंट सर्टिफिकेट कुलसचिव एवं संकायाध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा

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बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा में पी-एच. डी. उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को यूजीसी के पी-एच. डी. शोध अधिनियम 2009 से संबंधित 5 पॉइंट सर्टिफिकेट कुलसचिव एवं संकायाध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा। पूर्व में यह सर्टिफिकेट प्रति कुलपति एवं संकायाध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी होता था। पिछले कुछ दिनों से प्रति कुलपति का पद खाली होने के कारण यह सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पा रहा था।                        अतः विद्यार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुलपति डॉ. ज्ञानंजय द्विवेदी ने 5 प्वाइंट सर्टिफिकेट कुलसचिव एवं संकायाध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी करने के आदेश दिए हैं। जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. सुधांशु शेखर ने बताया कि जो पीएचडी उपाधिधारक 5 प्वाइंट सर्टिफिकेट नहीं ले पाए हैं, वे नए फॉर्मेट में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शेष प्रक्रिया पूर्ववत रहेंगी। उन्होंने बताया कि जो लोग पूर्व में यह सर्टिफिकेट ले चुके हैं, उन्हें दुबारा सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है।

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