Bharat चुनाव कर्मी / सुरक्षा कर्मी के निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में ।

बिहार सरकार वित्त विभाग

संकल्प

विषयः- चुनाव कर्मी / सुरक्षा कर्मी के निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में ।

लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से निर्वाचन कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र यथा, संकल्प संख्या-2796 दिनांक-01.04.2009, संकल्प संख्या-451 दिनांक-09.04.2014, संकल्प संख्या-608 दिनांक 07.05.2014, संकल्प संख्या-558 दिनांक-06.06.2019, संकल्प संख्या-607 दिनांक 01.10.2020 एवं परिपत्र संख्या-195 दिनांक-16.02.2023 द्वारा अनुग्रह अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

निर्वाचन में प्रतिनियुक्त कर्मी / सुरक्षा कर्मी की निर्वाचन कार्य के दौरान स्थायी अपंगता अथवा मृत्यु हो जाने पर स्वयं कर्मी अथवा उनके आश्रित / स्वजन (next of kin) को अनुग्रह अनुदान के भुगतान में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता अथवा संशय की स्थिति को दूर करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-218/6/2022 / EPS दिनांक 09.03.2023 द्वारा अपने पूर्व के सभी निर्देशों को अवक्रमित करते हुए एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

उक्त भारत निर्वाचन आयोग के समेकित एवं विस्तृत दिशा-निर्देश के अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा भी अनुग्रह अनुदान से संबंधित एक विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार समय-समय पर अनुग्रह अनुदान संबंधित पूर्व के आदेशों को अवक्रमित करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जा रहा है, जो निम्नवत हैः-

1. निर्वाचन कार्य अवधि निर्वाचन कार्य की अवधि, निर्वाचन तिथि की घोषणा से प्रारंभ होकर चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि (दोनों तिथि समाहित) तक होगी ।

2. योग्यता (Eligibility):-

(i) निर्वाचन कार्य के दौरान कर्मी की मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की राशि चुनाव कर्मी / सुरक्षा कर्मी के आश्रित/स्वजन (kin) को देय होगा। चुनाव कर्मी में निम्न शामिल होंगे :-

(a) निर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार के कार्य में प्रतिनियुक्त सभी कर्मी,

(Home Guards). (b) सभी सुरक्षा कर्मी यथा CAPFs, SAPs, राज्य पुलिस, गृह रक्षक

(c) निर्वाचन कार्य के लिए अधिगृहित कोई भी निजी व्यक्ति (Private Person) यथा, चालक, सफाईकर्मी आदि, -2-

(d) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (BEL) / इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) के अभियंता, जो प्रथम स्तरीय जाँच (FLC), EVM को कार्य योग्य बनाये रखने (EVM Commissioning), मतदान के दिन (Poll day) और मतगणना के दिन (Counting day) मतदान कार्य में लगे हुए होते है।

(ii) किसी व्यक्ति (Person) को चुनाव कार्य में लगा हुआ माना जाएगा, ज्योंही वे निर्वाचन संबंधी कार्य से, जिसमें प्रशिक्षण भी सम्मिलित है, अपना निवास स्थान/कार्यालय छोड़ देते हैं तथा निर्वाचन संबंधी कार्य करके जबतक अपने निवास स्थान/कार्यालय वापस नहीं पहुँचते हैं। यदि इस अवधि में किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो उसे चुनाव कार्य में हुआ माना जाएगा, बशर्ते इस दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु/अपंगता एवं चुनाव कार्य के बीच संबंध रहें ।

(iii) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (BEL) / इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) के अभियंता/कर्मी, जो प्रथम स्तरीय जाँच (FLC), EVM को कार्य योग्य बनाये रखने (EVM Commissioning), मतदान / मतगणना की व्यवस्था में जितने अवधि तक प्रतिनियुक्त रहेंगे, उस अवधि को निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त अवधि माना जाएगा ।

(iv) कर्मी की मृत्यु COVID से मानी जाएगी, यदि व्यक्ति निर्वाचन कार्य में तैनात किए गए हो साथ ही उनके द्वारा निर्वाचन कार्य संपादित किया गया हो तथा उनके निर्वाचन कार्य एवं COVID संक्रमण के बीच ठोस संबंध हो। उनका COVID Positive टेस्ट रिपोर्ट उनके द्वारा निर्वाचन कार्य संपादन की समाप्ति से 15 दिनों के अन्दर का होना चाहिए तथा हॉस्पीटल के द्वारा दिया गया मेडिकल प्रमाण-पत्र / मृत्यु प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसमें यह अंकित हो कि मृत्यु COVID के कारण हुई है।

3. अनुग्रह अनुदान से संबंधित देय न्यूनतम मुआवजा राशि निम्न होगीः-

(i) उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसक गतिविधि यथा, रोड माइन्स, बम विस्फोट, सशस्त्र हमला में मारे जाने एवं COVID-19 से मृत्यु होने की स्थिति में 30 लाख रू० देय होगा ।

(ii) उपर्युक्त क्रमांक (i) में अंकित कारण से अलग कारण से मृत्यु होने की स्थिति में 15 लाख रूपये देय होगा ।

(iii) ऊपर वर्णित उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की गतिविधि के कारण स्थायी अपंगता होने की स्थिति में 15 लाख रूपये देय होगा।

(iv) गंभीर चोट लगने के फलस्वरूप हुए स्थायी अपंगता-यथा हाथ / पैर का शरीर से अलग होना, अंधापन आदि होने पर 7.5 लाख रूपये देय होगा।

5. कैशलेस चिकित्सा :-

(i) चुनाव कार्य में शामिल सभी कर्मियों के चुनाव कार्य के दौरान जख्मी/बीमार होने पर उनके लिए आधुनिकतम चिकित्सालय में चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा ।

(ii) निर्वाचन अवधि में चुनाव का परिणाम घोषित होने तक चिकित्सा में विलंब को रोकने के लिए हॉस्पीटल के साथ पूर्व से सम्बद्धता (Arrangements/tie-ups) एवं कैशलेस सुविधा की व्यवस्था किया जा सकेगा।

6. व्यय :

(i) अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान लोक सभा, उप राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्णतः भारत सरकार द्वारा किया जाएगा । विधान सभा एवं विधान परिषद् के चुनाव के लिए अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। लोक सभा एवं विधान सभा का चुनाव एक साथ होने की स्थिति में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की देयता 50:50 की होगी। भारत सरकार के अंश का भुगतान विधि एवं न्याय और कम्पनी मामले मंत्रालय (विधायी विभाग) [Ministry of Law & Justice and Company Affairs (Legistative Departments)] द्वारा किया जाएगा ।

(ii) लोक सभा चुनाव के लिए अनुग्रह अनुदान प्रारंभ में राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा एवं तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा उस राशि का दावा भारत सरकार से किया जाएगा ।

7. अनुदान से संबंधित सभी मामलों का निष्पादन बिना चुनाव आयोग या विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law & Justice) को भेजे हुए, प्राथमिकता के आधार पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के परामर्श पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

8. अनुग्रह अनुदान दिए जाने के लिए केन्द्र सरकार के कर्मी के मामले में मुख्य चुनाव अधिकारी, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को अलग से मामला दर मामला एक अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समय-समय पर आयोग को चुनाववार मृत्यु / स्थायी अपंगता से संबंधित समेकित प्रतिवेदन भेजेंगे।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

ह०/- (अरविन्द कुमार चौधरी) प्रधान सचिव ।