विषयः गुणागुण (Merit) के आधार पर चयनित आरक्षित (Reserve) कोटि के अभ्यर्थियों की गणना के संबंध में।
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 (अधिनियम संख्या-3/1992) मूल अधिनियम है, जिसे बिहार विभाजन के पश्चात संशोधित करते हुए संशोधित अधिनियम-17/2002 के रूप में अधिनियमित किया गया है, जिसमें आरक्षित वर्गों को दिये जाने वाला आरक्षण प्रतिशत निम्न रूप से संसूचित-

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