Search
Close this search box.

चुनाव आयोग ईपीआईसी को आधार से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 326, आरपी अधिनियम, 1950 और सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

भारत का चुनाव आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

संख्या ईसीआई/पीएन/193/2025

18.03.2025

प्रेस नोट

चुनाव आयोग ईपीआईसी को आधार से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 326, आरपी अधिनियम, 1950 और सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

यूआईडीएआई और ईसीआई के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होगा

भारत के चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ आज नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और यूआईडीएआई के सीईओ तथा चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की।

जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मताधिकार केवल भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है; आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है।

इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि ईपीआईसी को आधार से जोड़ने का कार्य केवल संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार तथा डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 177/2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप किया जाएगा।

तदनुसार, यूआईडीएआई और ईसीआई के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श शीघ्र ही शुरू होने वाला है।

जेलस

पी. पवन

उप निदेशक

***

READ MORE

बिहार के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सबीहा हसनैन के साथ राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की।

[the_ad id="32069"]

READ MORE

बिहार के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सबीहा हसनैन के साथ राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की।