बिहार सरकार शिक्षा विभाग, पटना के पत्र पत्रांक- 15/सी 2-23/2020-1547 दिनांक- 15.05.2023 में वर्णित है कि विभागीय संकल्प संख्या 1457 दिनांक 24.07.2015 द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि की महिलाओं से सामान्य पाठ्यक्रमों में नामांकन के समय स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर नामांकन के समय किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लिये जाने का निर्णय संसूचित है।
सी०्डब्ल्यू० जे०सी० संख्या 815/2020 रंजीत पंडित बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 1457 दिनांक 24.07.2015 को दिनांक- 28.06.2022 को कतिपय निर्देशों के साथ निस्तारित किया गया है। (न्यायादेश की छाया प्रति संलग्न)
अतः प्रधानाचार्यों से आग्रह है कि उपरोक्त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सभी छात्र एवं सभी कोटि की छात्राओं से नामांकन के समय किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं लिया जाय। यदि ऐसे छात्र/छात्राओं से शुल्क लेते हैं तो न्यायादेश का उल्लंघन माना जायेगा और इसकी सारी जिम्मेवारी प्रधानाचार्य की होगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुकूल अनुशासनिक कार्यवाई की जायेगी।