भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं संविधान के अधीन बनी कार्यपालिका नियमावली के नियम 6 (1) एवं 7(1) के अनुसार मुख्य मंत्री, बिहार की सलाह से बिहार के राज्यपाल सचिवालय के आदेश ज्ञापांक-ओथ- 01/2024- 467/रा. स. (1), दिनांक-16.03.2024 के आलोक में मुख्य मंत्री एवं मंत्रियों को सरकार के विभागों का कार्य आवंटित किया।
Author: Bnmu Samvad
Dr. Sudhanshu Shekhar, Bhupendra Narayan Mandal University, Laloonagar, Madhepura-852113 (Bihar), India