
वर्ष 2022 से पहले एक साथ पूरी की गई दो शैक्षणिक डिग्रियों को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि वे एक साथ हासिल की गई थीं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वर्ष 2022 से पहले एक साथ पूरी की गई दो शैक्षणिक डिग्रियों को केवल